नैनीताल : साल 2013 में उत्तराखंड की त्रासदी ने पूरे राज्य में बड़ा संकट पैदा कर दिया था। उत्तराखंड के लोग अब भी इस त्रासदी से पूरी तरह नही उभर पाए हैं। इस त्रासदी ने राज्य का पर्यटन पर टिका रोजगार भी पूरी तरह ख़त्म कर दिया। इन्ही बातों को समझते हुए आज नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड त्रासदी के पीड़ितों का मुवावजा 50 फीसदी बढ़ाने का आदेश दिया है।
नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा कि त्रासदी में मारे गए कुछ लोगों के शव अब भी नही मिल पाए है, कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार इसके लिए पांच विशेष टीम बनाये और इन टीमों का नेतृत्व कोई एसएसपी स्तर का अधिकारी करे। हाईकोर्ट ने कहा कि शवो का डीएनए टेस्ट करने के बाद परिजनों को सूचित किया जाए।
साल 2013 उत्तराखंड की भीषण त्रासदी में देशभर से उत्तराखंड आये तकरीबन 2251 लापता बताये जा रहे थे। इनमे से उत्तराखंड सरकार 2036 लोगों को मुवावजा दे चुकी है। इस सूची में उत्तरप्रदेश के 133, पंजाब के 15, आंध्र प्रदेश के 21, हरियाणा के 7, गुजरात के 5 और बिहार से 4 लोग शामिल हैं।