लखनऊः इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने गोमतीनगर के विक्रांत खंड में बच्चों के खेल ने और बुजुर्गों के टहलने के लिए खेल का मैदान विकसित किए जाने के खिलाफ दायर याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया।
क्रिकेट व फुटबाल जौसे आउटडोर गेम खेलने के लिए अदालत से वह जगह वैसी ही बनाए रखने की मांग की गईथी। जस्टिस ए पी साही व जस्टिस एस एन अग्निहोत्री की बेंच ने हरिओम सिंह व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद कहा कि मास्टर प्लान मे इस पार्क को प्ले फील्ड के रूप में दर्शाया गया है। प्ले फील्ड का तातपर्य केवल क्रिकेट और फुटबाल जैसे आउटडोर गेम्स ही नहीं बल्कि इसमें बच्चों के खेले जाने वाले इंडोर गेम्स भी शामिल है।
कोर्ट ने कहा कि इस प्ले फील्ड को विकसित किए जाने में कोई कानूनी बाधा नही है। इससे पहले याचिका में कहा गया था कि विक्रांत खंड में सिर्फ एक पार्क है, जिसमें लोग क्रिकेट और फुटबाल खेलते है।
इस पार्क को नगर निगम व एलडीए प्ले पार्क केरूप मे विकसित कर रहे है।पार्क के स्वरूप को बदलने पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान नगर निगम व लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से कहा गया कि विक्रांत खंड के वरिष्ट नागरिकों ने कई बार अधिकारियों से शिकायत की थी कि यह पार्क अराजकता का अडडा बन गया है।
इन वरिष्ट नागरिकों ने पार्क को बच्चों के खेल के मैदान और बुजुर्गो के सुबह -शाम टहलने के लिहाज से विकसित करने की मांग की थी। कहा गया कि इस प्ले फील्ड को विकसित करने के लिए 1.20 करोड रूपये जारी किए गए है, जिससे काम भी शुरू करा दिया गया है।