रोहतक : भड़काऊ भाषण देने के आरोप में रोहतक की एसीजेएम कोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है. अब बाबा को अदालत में पेश होकर जमानत लेनी होगी. मामले की अगली सुनवाई 14 जून को होगी.
रोहतक के एसीजेएम लोकेश कुमार की अदालत ने योग गुरू बाबा रामदेव के खिलाफ गिरफ्तारी जमानती वारंट जारी किया है. इससे पहले बाबा को स्वयं पेश होने के आदेश दिए थे, लेकिन योग गुरू अदालत में नहीं आए. अदालत में मामला चले करीब एक साल से अधिक समय हो चुका है, लेकिन एक बार भी बाबा पैरवी पर नहीं आए है. याचिकाकर्ता पूर्व मंत्री सुभाष बतरा ने अदालत में योग गुरू के खिलाफ देशद्रोह सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज करने के लिए याचिका दायर कर रखी है. अब इस मामले में 14 जून को सुनवाई होगी.
शुक्रवार को एसीजेएम लोकेश कुमार की अदालत में पूर्व मंत्री सुभाष बतरा द्वारा दायर की गई बाबा रामदेव के खिलाफ याचिका पर सुनवाई हुई. मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने बाबा रामदेव के खिलाफ गिरफ्तारी के जमानती वारंट जारी कर उन्हें पेश होने को कहा. बताया जा रहा है कि अब बाबा को पेशी पर जमानत के लिए बांड भरना होगा. इससे पिछली पेशी पर अदालत ने बाबा रामदेव को स्वयं पेश होने को कहा था, लेकिन इसके बावजूद भी बाबा नहीं आए थे.
दरअसल 2016 में अनाज मंडी में आयोजित सद्भावना सम्मेलन में बाबा रामदेव ने भाषण के दौरान कहा था कि कुछ लोग टोपी पहन कर कहते है कि भले ही उनका सिर कट जाए वे भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, बाबा ने कहा था कि अगर उनके हाथ कानून से नहीं बंधे होते तो सैकडों सिर कलम करने की हिम्मत रखते है.
बाबा के इस बयान के खिलाफ पूर्व मंत्री सुभाष बतरा ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कारवाई न करने पर बाद में पूर्व मंत्री ने अदालत का दरवाजा खटखटाया. पिछले करीब सवा साल से मामला अदालत में विचाराधीन है.