नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने अडानी और टाटा पावर को झटका देते हुए अपीलेट ट्रिब्युनल फॉर इलेक्ट्रिीसिटी रेगुलेशन (एपीटेल)के उस आदेश को पलट दिया है, जिसके तहत उपभोक्ताओं से पूरक टैरिफ वसूलने का आदेश दिया गया था. जस्टिस पीसी घोष और जस्टिस रोहिंटन एफ नरीमन ने एपीटेल के आदेश को खारिज कर दिया.
दोनों कंपनियों ने एपीटेल में दी थी दलील
दोनों कंपनियों ने एपीटेल में दलील दी थी कि उनकी अर्जी को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडोनेशिया ने नए नियमों के तहत कोयले के दाम बढ़ा दिए थे। उन्होंने गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा की बिजली वितरण कंपनियों के साथ हुए पावर पर्चेज करार का हवाला देते हुए कहा था कि इंडोनेशिया ने कोयले की कीमत बढ़ा दी. जिससे उनकी बिजली की लागत बढ़ गई. दोनों कंपनियों ने उपभोक्ताओं से पूरक टैरिफ वसूलने की इजाजत मांगी थी. पांचों राज्यों में दोनों की कंपनिया 8620 MW बिजली सप्लाई करती हैं.