नई दिल्ली : देश के पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने चुनाव मशीनरी को निर्देश दिया है कि ऐसे राजनीति क नेताओं के सभी होर्डिंगों और विज्ञापनों को ढंक या हटा दिया जाए जो किसी जीवित राजनीतिक पदाधिकारी या राजनीतिक दल की उपलब्धियों को उजागर करते हो.
चुनाव आयोग ने होर्डिंगों को ढकने के आदेश दिए
चुनाव आयोग ने ये ताजा निर्देश अपने 12 दिसंबर 2004 के दिशानिर्देशों को दोहराते हुए दिए हैं. इससे पहले चुनाव के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चार जनवरी को चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद यह मुद्दा उठाया था. आयोग ने कहा कि विज्ञापनों या होर्डिंगों में उक्त तस्वीरों को हटा दिया जाना चाहिए या समुचित ढंग से ढंका जाना चाहिए ताकि उसके निर्देशों की भावनाओं का पूरी तरह से पालन हो.
राजनीतिक दल की उपलब्धियों वाली होर्डिंग आदेश में शामिल
आयोग ने कहा कि ऐसे सभी होर्डिंग और विज्ञापन जो किसी जीवित राजनीतिक पदाधिकारी या राजनीतिक दल की उपलब्धियों को उजागर करते हैं और जिनमें उनकी तस्वीरें या नाम या पार्टी चुनाव चिन्ह हो, उन्हें अब हटा दिया जाना चाहिए। निर्देश में कहा गया था कि कोई भी राजनीतिक दल या पदाधिकारी अपनी सराहना तथा अपनी या किसी राजनीतिक दल के नेता की छवि चमकाने के लिए सार्वजनिक कोष से धन नहीं ले सकता या सार्वजनिक धन व्यय नहीं कर सकता है. उल् लेख नीय है कि चार फरवरी से आठ मार्च के बीच उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पंजाब, गोवा एवं मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं तथा चार जनवरी को इन राज्यों का चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है.