नई दिल्ली: जाट आरक्षण मामले में बुधवार को पंजाब एव हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आपने 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण क्यों दिया। इस पर जवाब में सरकार ने साहिनी रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण को जायज बताया गया है। इस पर अब अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी।
वकील रणधीर ने बताया
वकील रणधीर सिंह ने बताया कि आज पंजाब एवम हरियाणा हाई कोर्ट में जाट आरक्षण मामले में बहस हुई है। उन्होंने बताया कि कोर्ट द्वारा उनसे पूछा गया कि आरक्षण में 50 % से ऊपर कैसे जाओगे उस पर उन्होंने इंद्रा सहानी का हवाला दिया है और कोर्ट में केसी गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जाट आरक्षन मामले में क्रीमी लेयर मामले में भी बहस हुई है। उन्होंने बताया कि कोर्ट में यह मामला कमीशन को रेफर करने की बात की जा रही थी लेकिन कमीशन खुद इस मामले में पार्टी है।
रोड समाज ने भी दर्ज की याचिका
रोड समाज ने भी कोर्ट में अपील दायर कर इस केस में खुद को पार्टी बनाए जाने की मांग की। जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने जाट आंदोलन के बाद ने आरक्षण की घोषणा कर दी थी। जिसमें जाटों सहित 6 जातियों को आरक्षण ओबीसी के तहत रिजर्वेशन देने का प्रावधान था। इसके इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।