दिल्ली : असम की अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का जमानती वारंट जारी किया है. पिछली सुनवाई में अदालत में केजरीवाल के हाजिर न होने के बाद कोर्ट ने ये वारंट जारी किया है.
आपराधिक मानहानि के एक मामले में पेशी के लिए और समय की मांग की केजरीवाल की अर्ज़ी को अदालत ने खारिज कर दिया. केजरीवाल ने दिल्ली में एमसीडी चुनाव की व्यस्तताओं का हवाला देते हुए पेशी के लिए और समय की मांग की थी.
आपको बता दें केजरीवाल ने पिछले साल दिसंबर में प्रधानमंत्री की डिग्री पर सवाल उठाते हुए उन्हें 12 वीं पास कहा था. दिल्ली के सीएम ने 15 दिसंबर को किए अपने ट्वीट में पीएम मोदी पर हमला करते हुए लिखा- “मोदीजी 12 वीं पास हैं. उसके बाद की डिग्री फर्जी है.” केजरीवाल ने एक ट्वीट पर रि-ट्वीट करते हुए यह बात कही थी. जिसके लेकर बीजेपी के नेता सूर्य रॉन्घर ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया. जिसके आधार पर पुलिस ने दिल्ली के सीएम के खिलाफ आईपीसी की धारा 499, धारा 500 और धारा 501 में मुकदमा दर्ज किया था.
खबरों के मुताबिक कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि मामले में सुनवाई करते हुए 10000 रुपए का जमानती गिराफ्तारी वारंट (bailable warrant of arrest) जारी किया है. कोर्ट ने मामले की पिछली दो सुनवाई में नहीं पेश होने के लिए उनके खिलाफ वारंट जारी किया है. इस मामले की अगली सुनवाई 8 मई होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 नवंबर को नोटंबदी का ऐलान किया था. जिसके बाद लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था. इसे लेकर केजरीवाल ने पीएम मोदी की शैक्षणिक योग्यता को लेकर सवाल उठाया था.