नई दिल्ली : इनकम टैक्स विभाग ने दूसरों के खातों में पैसे जमा करने वालों के लिए कड़े निर्देश जारी किये हैं। इनकम टैक्स विभाग ने कहा कहा है कि ऐसा करने वालों पर 'बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988'' के तहत कार्रवाई की जायेगी। इन एक्ट के अनुसार भारी जुर्माना और सात साल तक की सजा का प्रावधान है।
इस मामले में अभी तक 30 छापेमारियां भी की गई हैं। इनकम टैक्स विभाग का कहना है कि उसने अभी तक कुल 200 करोड़ रुपए की अनडिसक्लोज्ड इनकम और 50 करोड़ रूपये सीज किये हैं। सूत्रों की माने तो सीबीडीटी ने इनकम टैक्स विभाग से ऐसे सभी ट्रांजेक्शन की निगरानी के लिए कहा है। जानकरी के अनुसार दूसरों के खातों का इस्तेमाल करने के कई मामले दर्ज किये जा चुके हैं।
बैंक खाते में किसी दूसरे के पैसे जमा नहीं हो सके इसके लिए स्टेट बैंक ने खास कदम उठाए हैं। पुराने नोट जमा कराने के लिए एसबीआई ने नया डिपॉजिट फॉर्म निकाला है। इस नए फॉर्म में थर्ड पार्टी डिपॉजिट के लिए डिक्लेरेशन देना होगा। डिक्लेरेशन में खाताधारक को ये बताना होगा कि रकम उसकी तरफ से जमा किए जाएं। नए फॉर्म में डिक्लेरेशन के साथ खाताधारक का हस्ताक्षर भी जरूरी होगा।
माना जा रहा है कि एसबीआई के कदम उठाने के बाद अब दूसरे बैंक भी इस तरह का कदम उठा सकते हैं। दरअसल खाते में किसी दूसरे के पैसे जमा नहीं हो सके, इसके लिए एसबीआई ने ये कदम उठाया है। यही वजह है कि पुराने नोट खाते में जमा करने के लिए एसबीआई ने नया फॉर्म निकाला है।