अहमदाबाद : देशभर में चल रही गोहत्या की बहस के बीच गुजरात विधानसभा में गोहत्या बिल पास कर दिया गया जिसके बाद यह कानून और सख्त हो गया है। नए बिल के अनुसार गोहत्या करने वाले को उम्रकैद हो सकती है साथ ही यह एक गैरजमानती धारा होगी। गौरतलब है कि कुछ समय समय पहले गुजरात में गोतस्करी के बाद कई लोगों की पिटाई की खबरें भी सामने आयी थी।
नए कानून में इस अपराध में दोषी पाए गए व्यक्ति को केवल 7 साल की सजा का प्रावधान है। देश का सबसे कड़ा कानून माने जा रहे इस बिल के अनुसार आरोपी को दोषी पाए जाने पर 1 लाख का जुर्माना भी देना होगा।
बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री ने इस बिल को लेकर दिए एक बयान में कहा ता कि गोरक्षा के सभी प्रयास किए जाएंगे और इसी तहत यह कानून लाया गया है।