नई दिल्ली: जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा पर शुक्रवार को रोहतक में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने सीबीआइ को जमकर फटकार लगाई। सीबीआइ कोर्ट में मोमले की जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल नहीं कर पाई और कोर्ट से कुछ और वक्त देने की गुजारिश की। मामले पर अगली सुनवाई 13 दिसंबर को होगी।
मंत्री के आवास पर हुई तोड़फोड़ पर हो रही थी सुनवाई
रोहतक कोर्ट मे वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु के आवास और सर्किट हाऊस में आगजनी और तोड़फोड़ के मामले की सुनवाई हो रही थी। सीबीआइ कोर्ट में मोमले की जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल नहीं कर पाई और कोर्ट से कुछ और वक्त देने की गुजारिश की। बचाव पक्ष की कड़ी आपत्ति के बावजूद कोर्ट ने केस की सुनवाई के लिए अगली तारीख मुकर्रर कर दी।
इस मामले में जाट नेता मनोज दूहन, सुदीप कलकल, दिलावर सिंह, राजेश रूखी, महेंद्र हुड्डा आदि मुख्य तौर आरोपी हैं। बचाव पक्ष के वकील प्रदीप मलिक ने बताया कि सीबीआई तीन बार समय मांग चुकी है और इस पर हमने कडी आपत्ति जताई। कोर्ट ने भी सीबीआई को साफ निर्देश दिए कि अगली तारीख पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई तो केस की प्रोसेडिंग शुरू कर दी जाएगी।