नई दिल्ली : सरकार द्वारा शादी के लिए खातों से 2.5 लाख रूपये निकालने की अनुमति देने के बाद भी अभी तक लोगों को पैसे नही मिल पा रहे हैं। अब सरकार ने इसके लिए नए दिशानिर्देश जारी किये हैं।
यह पैसा सिर्फ उन्हें नकद भुगतान किया जा सकेगा जिनके बैंक अकाउंट नहीं है। भुगतान करने से लिखित घोषणापत्र लेना होगा कि उनका बैंक खाता नहीं है’ उसी खाते से निकासी होगी जिसमें केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो।
30 दिसंबर तक शादी वाले ही निकाल सकेंगे रुपये। खाते में 8 नवंबर से पहले जमा धनराशि निकाली जा सकेगी। शादी की रकम लड़का-लड़की व उनके अभिभावकों में से एक पक्ष द्वारा ही निकाली जा सकेगी।
आरबीआइ द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। साक्ष्य के तौर पर शादी का कार्ड, एडवांस के तौर पर दी गई रकम जैसे मैरिज हाल की रसीद, कैटर्स को दी गई एडवांस राशि की रसीद, दिखानी होगी।
शादी के लिए किस-किस को भुगतान करना है उनकी सूची मुहैया करानी होगी, बैंकों को ये सभी दस्तावेज संभाल कर प्रमाण के रूप में रखना होगा।
बैंकों से कहा गया है कि लोगों से ऐसे घोषणापत्र भी लेना होगा कि उनके पास कोई बैंक खाता नहीं है। सूची में यह भी होना चाहिए कि किस मकसद से प्रस्तावित भुगतान किया जा रहा है। रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है कि बैंकों को परिवार को नकद के बिना एनईएफटी, आरटीजीएस, चैक, ड्राफ्ट या डेबिट कार्ड जैसे अन्य साधनों से भुगतान के लिए प्रोत्साहित भी करना चाहिए।