दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को चेतावनी दी है. सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि अगर आप 15 जून तक 1500 करोड़ देने में असफल रहते हैं तो उन्हें वापस तिहाड़ जेल जाना होगा. इस दौरान सुब्रत रॉय खुद कोर्ट में मौजूद थे.
उन्होंने कोर्ट से कहा कि वह हमेशा चाहते हैं कि पैसे का भुगतान करें और इससे पीछे हटने का कोई इरादा नहीं है. वर्तमान में, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार सहारा को 11,169 करोड़ रुपये का भुगतान सेबी को करना होगा.
इससे पहले इस मामले में 12 जनवरी को समूह ने कोर्ट में कहा कि उसे नोटबंदी के चलते पैसा जुटाने में परेशानी हो रही है, लेकिन अदालत ने इस दलील को मानने से इनकार कर दिया. याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने यह संकेत भी दिए कि वक्त पर पैसा जमा न करने पर सुब्रत रॉय को फिर जेल भेज दिया जाएगा. इस मामले की अगली सुनवाई 19 जून को होगी.
तिहाड़ जेल में 2 साल बिताने के बाद सुब्रत रॉय पिछले साल मई में तब बाहर आ पाए थे, जब उनकी मां का निधन हो गया था. उनका परोल इस शर्त पर बढ़ाया गया था कि वह निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए समय-समय पर सेबी के पास रकम जमा कराते रहेंगे. सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद अगर सहारा समूह वक्त पर 600 करोड़ रुपये पैसा जमा नहीं करा पाता है तो सुब्रत रॉय को एक बार फिर जेल जाना पड़ सकता है.