नागरिक शब्द से आप लोग परिचित है जो तुम्हारे गांव में रहता है वह तुम्हारे गांव का नागरिक कहलाता है ।उसी प्रकार जिले में रहता है जिले का नागरिक कहलाता है ।तुम जिस राज्य में रहते हो उस राज्य के नागरिक हो।तुम जिस देश में रहते हो उस देश के नागरिक कहलाते हो। क्या मैं दुसरे गाँव का नागरिक हूं नही । लेकिन दुसरे गाँव और तुम उस राज्य के नागरिक हो। इंग्लैण्ड के नागरिक हम नही है लेकिन इंग्लेंड व हम इस पृथ्वी के नागरिक है।जरा सोचिये सभी इस पृथ्वी के वासी है और हमने देश को रेखाओं से खंडित कर दिया है।
नागरिकता (citizenship)मानव समुदाय में रहने सभी अधिकारो को समान रूप से प्राप्त करने का अधिकारी है । भारत का संविधान पूरे भारत के लिए एकल नागरिकता प्रदान करता है। एक अच्छा नागरिक में देश प्रेम की भावना ,ईमानदार,कर्तव्यनिष्ठ व परिश्रमी के गुण होने चाहिए ।
भारत में नागरिकता संसद प्रदान करता है ।अब तक छह बार नागरिकता में संसोधन हो चुके हैं ।1986,1992, 2003 ,2015 व 2019।भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 10 नागरिकता का वर्णन करता है । अनुच्छेद 5 के मुताबिक, "यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्म लेता है और उसके माता-पिता दोनों या दोनों में से कोई एक भारत में पैदा हुआ हो तो वह भारत का नागरिक होगा ।नागरिक संसोधन अधिनियम 2019 भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है।10 जनवरी 2020 को लागू हुआ जिसमे 1955 का नागरिकता कानून को संशोधित किया गया और यह व्यवस्था किया गया की 31 दिसम्बर 2014 के पहले पकिस्तान बंग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिन्दू बौद्ध सिक्ख पारसी एवं ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकेगी।
आप लोगो को पता है देश का पहला नागरिक कौन होता है ?भारत देश का पहला नागरिक राष्ट्रपति व दुसरा उपराष्ट्रपति होता है ।नागरिकता संसोधन अधिनियम 2015 के अनुसार भारत की नागरिकता के लिए एक वर्ष निवास करना अनिवार्य है ।