भारत के किसी भी राज्य में चुनाव,उपचुनाव हर माह होते रहते हैं चाहे वह पंच,सरपंच पार्षद,महापौर या विधानसभा के पद हो ;5 वर्ष का तो कार्यकाल रहता है लेकिन बीच में पदाधिकारियों के त्यागपत्र,मृत्यु होने के कारण बीच बीच में चुनाव होते रहते है ।ऐसे में भारत सरकार वोटर का लिस्ट याने निर्वाचक नामावली को अपडेट करता रहता है । अब ये प्रश्न उठता है कि जो व्यक्ति (मतदाता) जिसका उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो चुका है वो मतदाता सूची में अपना नाम कैसे शामिल कराये ?किसके पास जायेगा ? गाँव में ग्राम पंचायत व नगरो में नगरपालिका,नगरनिगम में वह व्यक्ति जाकर पूछताछ करेगा कि मैं 18 वर्ष पूर्ण कर चुका हूँ और आगामी चुनाव में वोट डालना चाहता हूं । वहा का जवाबदेह व्यक्ति सरपंच,सचिव,महापौर या पार्षद उसे बी. एल. ओ. के पास भेजेगा जो उस एरिया मे शासन द्वारा नियुक्त रहता हैं ।बूथ लेवल ऑफीसर उसका नाम अंकित कर के रखेगा ।निश्चित समय में चुनाव आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण का कार्य होता है ।उसमे नया मतदाता मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकता है ।रिटर्निग आफीसर द्वारा जो तहसीलदार होता है अपने इलाके में सुपरवाईजर,अभिहित अधिकारी व बी. एल. ओ. की चैनल नियुक्त कर इसे नाम जोड़ने काटने व संसोधन करने का दायित्व सौप देते हैं ये सभी शासकीय सेवक होते हैं किसी निजी व्यक्ति या संस्था को नही देते हैं । किस फ़ार्म का उपयोग नया मतदाता जोड़ने में किया जाता है ?आवेदक से क्या क्या दस्तावेज लाने को कहा जाता है और कहाँ कितने समय में आवेदन फार्म स्वीकारा जाता है ।आईये विस्तार से चर्चा करते हैं । आवेदक को प्रारुप-6 की फ़ार्म को बी. एल. ओ. द्वारा उपलब्ध कराया जाता है । प्रारुप-6 फ़ार्म नया मतदाता को निर्वाचक नामावली में जोड़ने का फ़ार्म है । मतदाता द्वारा प्रारुप-6 फार्म को भरा जाता है । इस फार्म में मतदाता का नाम,पिता/पति का नाम,जन्म तिथि,उम्र,निवास स्थान जैसे मकान नंबर/फ्लैट नम्बर,ग्राम/नगर,पोस्ट/वार्ड ,तहसील जिला,राज्य,पिन आदि डिटेल भरना होता है और महत्वपूर्ण मतदाता सूची में सम्बन्धी (माता पिता )का विवरण जैसे नाम आवेदक से संबंध इपीक नंबर भरना होता है इसी के आसपास नया मतदाता का नाम जुड़ता है जो उसका पुत्र,पुत्री भाई,भतीजा या भतीजी हो सकता है । आधार नंबर दर्ज भी करते हैं । मोबाइल नंबर को भी भरना आजकल आवश्यक हो गया है स्वयं का मोबाइल नंबर नही होने की स्थिति में माता पिता का मोबाइल नंबर दर्ज करते हैं । अन्त में घोषणा के रूप में आवेदक हस्ताक्षर करता है कि उपरोक्त जानकारी मेरे अनुसार सही है और कहीं भी विधान सभा के निर्वाचक नामावली में मेरा नाम अंकित नहीं है ।मिथ्या पाए जाने पर स्वयं जिम्मेदार रहूँगा ।हस्ताक्षर के साथ बाएँ ओर दिनांक व स्थान को भी भरना होता है । इस फ़ार्म के साथ दो पासपोर्ट साइज फोटो जिसका बैकग्राउंड सफेद हो लिया जाता है एक फोटो आवेदन के सामने चिपकाया जाता है दुसरा अलग से रखा जाता है । निवास सत्यापन के लिए आधार कार्ड,बिजली बिल,राशन कार्ड,पेन कार्ड या ड्राइ विंग लाईसेंस इत्यादि कोई एक की छायाप्रति सलग्न की जाती है । उम्र के सत्यापन के लिए जन्म प्रमाण पत्र,हाई स्कूल प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज जिसमें उम्र अंकित हो की छायाप्रति सलग्न की जाती है । हो गया फार्म फिलप पूर्ण भरे गए फार्म को बी. एल. ओ. रखेगा व अभिहित अधिकारी से अनुशंसा करायेगा । अन्त में आपको एक पावती प्रदान की जाएगी जिसका उपयोग निर्वाचक नामावली प्रकाशन के बाद मतदाता परिचय पत्र प्राप्त करने के लिए होगा।