मतदाता पहचान पत्र कार्ड में कोई त्रुटि है जैसे नाम या सरनेम पिता/पति के नाम या पता में गलती है तो वह सुधर सकता है । फोटो में भी गलती होती है तो उसे सुधारा जा सकता है । इसके लिये फॉर्म प्रारुप-8 का उपयोग किया जाता है । आवेदक त्रुटि को संशोधित रूप में प्रस्तुत करता है बी.एल.ओ. से फॉर्म प्राप्त कर अपना नाम मतदाता सूची में सरल क्रमांक व ईपीक नंबर भरता है ।त्रुटि का उल्लेख करता है व संशोधन को भी लिखता है ।प्रमाण का दस्तावेज भी संलग्न करता है । फोटो त्रुटि में सुधार के लिए नया पासपोर्ट फोटो लगाया जाता है ।
इस फॉर्म का उपयोग अब स्थान परिवर्तन के लिए किया जाता है जैसे किसी लड़की का विवाह हुआ और दूसरे गांव या नगर गई तो अब प्रारुप-8 का उपयोग उसे उसके ससुराल में जोड़ने के लिए किया जाएगा ।पहले प्रारुप-6 की सहायता से नया बहु को जोड़ा जाता था ।अब प्रारुप-8 फॉर्म का उपयोग होगा यदि मायके में मतदाता सूची में पहले से नाम दर्ज है तो उसे कटवाकर प्रारुप-7 की पावती प्रस्तुत करना होगा या ईपीक नंबर वही रहेगा केवल उसका पता में परिवर्तन होगा । पते में परिवर्तन के प्रमाण के लिए आधार कार्ड या अन्य दस्तावेज की फोटो कापी संलग्न करनी होगी।
विकलांग व्यक्तियों के पहचान को दर्ज करने याने विकलांगता दर्शाने के लिए इस फॉर्म का उपयोग अब किया जावेगा । अपनी विकलांगता के लिए प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी जिसमे विकलांगता का प्रकार व प्रतिशत उल्लेख रहता है ।हस्ताक्षर भी करने है यदि अंगूठा का निशान लगाता है तो बाएँ हाथ का अंगूठा निशान लगायेगा।इस प्रकार यह फॉर्म भी बी.एल.ओ.आवेदक से लेकर अभिहित अधिकारी के माध्यम से आर.ओ. के पास जमा करेगा और अगले प्रकाशन में वह संशोधित हो जाएगा ।