मतदाता सूची में किसी व्यक्ति का नाम कैसे कटेगा? यदि किसी की मृत्यु हो जाती है या स्थानांतरण के कारण
अन्यत्र विधानसभा में अपना नाम दर्ज कराना चाहता है तो उसे स्वयं अपना नाम हटाना होगा ऐसी स्थिति में प्रारुप-7 फॉर्म की सहायता से मतदाता सूची में नाम हटा सकते है । मृतक के परिजन बी.एल.ओ. के पास जाकर प्रारुप-7 फॉर्म प्राप्त करेगा और फ़ार्म में दिया पुरा विवरण भरेगा । प्रारुप-7 भरते समय गलती करते है सावधानी से भरना चाहिए क्यों कि इसमे मृतक व आक्षेप करने वाले दोनो का विवरण भरना होता है । आक्षेप करने वाला व्यक्ति अपना नाम व ईपिआईसी संख्या पहले भरता है ।स्वयं या नातेदार का मोबाइल नंबर भरता है । आक्षेप का कारण भी पूछा जाता है जिसमे मृत्यु पर निशान लगाना होता है । मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करना है ।जिसके संबंध में आक्षेप किया गया है उसका नाम व इपिआईसी संख्या व पता भरना होता है ।उसके बाद आक्षेपकर्ता घोषणा करता है व नीचे हस्ताक्षर कर तारीख व स्थान लिखता है । यह फ़ार्म अवयस्क ,पहले से नामांकित, भारतीय नागरिक नहीं है व स्थायी रूप से स्थानांतरित के लिए भी उपयोग किया जाता है । यदि कोई व्यक्ति निर्वाचक नामावली में सम्मिलित व्यक्ति पर आक्षेप करता है मृत्यु कारण को छोड़कर जो उसका परिजन नहीं है तो उसे पंचनामा भी प्रस्तुत करना होगा जिसमे उस स्थान के कोतवाल,पटवारी,सरपंच या पार्षद नागरिको के हस्ताक्षर होने चाहिए ।शत्रुतावश किसी व्यक्ति का नाम नही काटना चाहिए बी.एल.ओ. को इस मामले में निष्पक्ष होना चाहिए । अन्त में रसीद आवेदक को दे दिया जाता है ।इस रसीद की सहायता से जो आवेदक स्थानांतरण हुए है स्थानांतरित जगह में अपना नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित करा सकता है ।बी.एल.ओ. व अभिहित अधिकारी के माध्यम से फॉर्म रिटर्निन्ग आफिसर(आर.ओ.) तहसील आफिस में जमा कर दिया जाता है ।