पुरे बेरमो अनुमंडल में सिमित हुई वोल्यूम बेस..!!
नही चलेगा फुल साउंड DJ बेस, पर गोमिया में... "बेबी को बेस पसंद है"
ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा शहरी व्यवसायिक आवासीय एवं वर्ग क्षेत्रों के लिए अलग-अलग मानक दर पर बजाने के नियम तथा समय सीमा निर्धारित की गई है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5 के तहत बेरमो के अनुमंडल पदाधिकारी कुलदीप चौधरी ने सूचना कार्यकर्ता (सुचना मांगने वाले) अनंत दास को सूचना कंडी पर उपलब्ध कराई है I जिसमें यह स्पष्ट उल् लेख किया गया है कि अलग अलग क्षेत्रों के मुताबिक मानक दर से नीचे साउंड बजाया जा सकता है. व्यवसायिक क्षेत्र में दिन में 75 डीबी (Decibels Below) एवं रात में 70 डीबी का मानक दर रखा गया है, शहरी क्षेत्र में 65 डीबी एवं रात में 55 डीबी, वही आवासीय क्षेत्र में दिन में 55 डीबी एवं रात्रि में 45 डीबी का मानक दर रखा गया है, साथ ही वर्जित क्षेत्र में 50 डीबी दिन में एवं रात्रि में 40 डीबी रखी गई है I सुचना में यह भी उल्लेख किया गया है की ध्वनि (साउंड) बजाने का समय सुबह 6:00 बजे से लेकर रात्रि 10:00 बजे तक ही ध्वनि विस्तार यंत्र का प्रयोग किया जा सकता है I यह भी निर्देश है कि ध्वनि विस्तारक यंत्र का ध्वनि वाहन की आवाज अस्पताल, शिक्षण संस्थान एवं अन्य सुरक्षित क्षेत्र से 100 मीटर की दूरी पर मानक दर से आवाज में विस्तारण यंत्र का प्रयोग किया जा सकता है I अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो इसकी शिकायत अनुमंडल पदाधिकारी के पास शिकायत दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करने के लिए आग्रह कर सकता है I साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करने के लिए यह अनिवार्य है कि सक्षम पदाधिकारी से आदेश लेने के बाद ही इसकी अनुमति दी जा सकती है I
__________कुमार विशु