प्रश्न-लोकपाल अधिनियम में एक लोक सेवक को अपनी स्वयं पत्नी/पति और बच्चों की परिसंपत्तियों और देनदारियों की घोषणा कार्यभार संभालने के कितने दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष करनी होगी?
(a) 30
(b) 25
(c) 20
(d) 15
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य
- 28 जुलाई, 2016 को राज्यसभा द्वारा लोकपाल और लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक , 2016 पारित किया गया।
- कार्मिक, लोकशिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा पेश इस विधेयक को लोक सभा द्वारा 27 जुलाई, 2016 को ही पारित किया जा चुका है।
- इस विधेयक का उद्देश्य लोकसेवकों द्वारा परिसंपत्तियों और देनदारियों के संबंध में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 44 में संशोधन करना है।
- इस विधेयक के प्रावधानों को पूर्व प्रभाव से 2013 के कानून के लागू होने की तिथि से लागू किया जायेगा।
- इस विधेयक के अंतर्गत लोकपाल अधिनियम में एक लोकसेवक को अपनी स्वयं, पत्नी/पति और बच्चों की परिसंपत्तियों और देनदायिों की घोषणा करनी होगी। यह घोषणा कार्यभार संभालने के 30 दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष करनी होगी।
- इसके अतिरिक्त लोकसेवक को प्रत्येक वर्ष 31 मार्च या 31 जुलाई तक इन परिसंपत्तियों और देनदारियों का वार्षिक रिटर्न फाइल करना होगा।
- लोकपाल अधिनियम के निर्देशनुसार 31 जुलाई तक इस घोषणा से संबंधित बयान संबंधित मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित करना अनिवार्य है।
- उल् लेख नीय है कि लोकसेवक द्वारा अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों की घोषणा करने के स्वरूप और प्रणाली का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा।
संबंधित लिंक भी देखें…
http://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/Parliament-passes-Lokpal-amendment-bill/articleshow/53436986.cms
http://zeenews.india.com/hindi/india/parliament-passes-lokpal-amendment-bill/298315
http://www.prsindia.org/uploads/media/Lokpal/Lokpal%20and%20Lokayuktas%20Bill,%202016.pdf
http://pib.nic.in/newsite/hindirelease.aspx?relid=53557