बाल विवाह मानव अधिकारों का ऐसा उल्लंघन है जो अपनों द्वारा अपनों के ही खिलाफ किया जाता है। बाल विवाह रोधी विधायी प्रावधानों के बावजूद गरीबी एवं लैंगिक भेदभाव के कारण बाल विवाह जारी है। विकासशील देशों में तीन में से एक बालिका का विवाह 18 वर्ष के पूर्व और नौ में से एक का विवाह 15 वर्ष के पूर्व हो जाता है। वर्ष 197
बाल विवाह उन्मूलन हेतु वैश्विक कार्यक्रम - सम-सामयिक घटना चक्र प्रकाशन, Sam Samayik Ghatna Chakra