नई दिल्ली। भारत तेजी से डिजिटलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। देश में अधिकतर पैसों की ट्रांजेक्शन ऑन लाइन ही की जा रही है। इसके साथ हर आदमी के लिए जितना जरूरी आधार है उतना ही जरूरी पैन कार्ड है।
हर वित्तीय लेन देन के लिए पैन कार्ड की जरूरत होती है। लेकिन अगर आपने 31 अगस्त तक पैन कार्ड को लेकर इन जरूरी कामों को पूरा नहीं किया तो आपका पैन कार्ड रद्दी हो जाएगा, यानि वो किसी काम का नहीं रहेगा।
सरकार ने 11.44 लाख पैन कार्ड या तो बंद कर दिए हैं या फिर उन्हें निष्क्रिय कैटेगरी में डाल दिया है। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की अंतिम तारीख 31 अगस्त है। अगर आपने अभी तक इसे लिंक नहीं कराया तो आप आने वाले समय में मुसीबत में पड़ जाएगे। समय सीमा बीतने के बाद आधार-पैन लिंक नहीं होने पर आपका पैन कार्ड बंद हो जाएगा। पहले इसे लिंक करने की डेट 31 मार्च थी जिसे सरकार ने आगे बढ़ा कर 31 अगस्त कर दी थी। करदाता आधार से पैन कार्ड लिंक नहीं कराते तो पैन कार्ड रद्द हो सकता है।
सरकार ने पिछले साल रिटर्न भरने की अवधि के दौरान 11.44 लाख पैन कार्ड डीएक्टिवेट कर दिए थे। इसलिए आप पहले से ही अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करवा लें।
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रद्दी हो जाएगा आपका पैन कार्ड, अगर आपने अभी तक नहीं निपटाया ये जरूरी काम... - UPUKLive | DailyHunt