सरकार ने हथियारों के लाइसेंस हासिल करने के संबंध में नये नियम जारी किये हैं जिनमें हथियारों के सुरक्षित इस्तेमाल और रख-रखाव और उग्रवाद प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों को प्रतिबंधित श्रेणी के शस्त्रों के लाइसेंस देने आदि के प्रावधान हैं।
शस्त्र नियम, 1962 की जगह ले रहे शस्त्र नियम, 2016 के अनुसार किसी शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले किसी व्यक्ति को या किसी राइफल क्लब या संघ या फायरिंग रेंज के लिए आवेदन करने के लिए या इस तरह के क्लब या निर्माता या विक्रेता द्वारा नियुक्त कर्मचारी के लिए शस्त्र एवं गोलाबारूद सुरक्षा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करना होगा। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में बुनियादी शस्त्र और गोलाबारूद सुरक्षा तरीके शामिल हैं जिनमें सुरक्षित तरीके से उन्हें संभालना और ले जाना, उन्हें चलाने की तकनीक और प्रक्रिया, हथियारों और गोलाबारूद की देखभाल और उन्हें सुरक्षित तरीके से रखना और लाना-ले जाना शामिल है।
नियमों के मुताबिक नामित अधिकारी उन लोगों को प्रतिबंधित या स्वीकार्य हथियार देने पर विचार करेगा जिन्हें ऐसे इलाकों या भौगोलिक क्षेत्र के निवासी होने के चलते जान को गंभीर खतरे की आशंका है जहां उग्रवादी, आतंकवादी सर्वाधिक सक्रिय हैं। उग्रवादियों के निशाने पर जो लोग हैं, किसी सरकारी अधिकारी, सांसद, विधायक या उनके परिजनों को भी लाइसेंस देने पर विचार किया जाएगा।