भारतीय संविधान का 128वां संशोधन विधेयक महिला आरक्षण विधेयक पेश किया गया जिसके अनुसार ‘लोकसभा में सीधे चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या में से एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी| विधेयक राज्यों और दिल्ली में विधानसभाओं के लिए समानरूप से लागू करने का प्रस्ताव करता है|
लोकसभा, राज्य की विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण 2023 के प्रारंभ होने के बाद ली गई पहली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने के बाद इस उद्देश्य के लिए परिसीमन की की प्रक्रिया के बाद प्रभाव में आएगा.| प्रारंभ की तारीख से 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा.
प्रधान मंत्री ने इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम अर्थात महिला आरक्षण विधेय को सर्व सम्मति से पास करने का आवाहनसभी संसद सदस्यों से किया है |