26 जनवरी, 1950 को संविधान के अस्तित्व में आने के साथ ही देश ने लोकतांत्रिक गणराज्य का दर्जा प्राप्त किया। गणराज्य का जो प्रधान निर्वाचित होगा उसको राष्ट्रपति कहा जाता है। संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा जोकि संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से उसकी रक्षा करेगा। 20 जुलाई2017 को राष्ट्रपति के चुनाव का परिणाम आ जाएगा अौर भारत देश जैसे बड़े लोकतान्त्रिक गणराज्य को अपना नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। इस आ लेख में यह जानने का प्रयास करेंगे कि भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां क्या होती हैं जो प्रत्येक नागरिक को पता होनी चाहिएं। आगे पढ़ने के लिए नीचे लिखे यूआरएल पर क्लिक करें....