सुप्रीम कोर्ट ने तलवार दंपति की रिहाई के खिलाफ सीबीआई की अपील को मंजूर कर लिया है| सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की अपील पर तलवार दंपति और यूपी सरकार को नोटिस जारी कर दिया है|
अक्टूबर 2016 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तलवार दंपति की रिहाई का फैसला सुनाया था|इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये फैसला सीबीआई द्वारा कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं किए जाने के बाद सुनाया था|
सीबीआई ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी| घरेलू नौकर हेमराज की पत्नी ने भी तलवार दंपति को बरी किए जाने के विरुद्ध अपील की थी|
सीबीआई के अनुसार , निचली अदालत ने जो फैसला दिया था, वह अच्छी तरह विचार कर दिया गया था|सीबीआई ने कहा कि जिन सबूतों के आधार पर निचली अदालत ने फैसला दिया था| उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता है|
सीबीआई की विशेष अदालत ने नवंबर 2013 में तलवार दंपती को उम्र कैद की सजा सुनाई थी |कोर्ट ने उन्हें आरुषि और हेमराज की हत्याओं के अलावा सबूत नष्ट करने का भी दोषी ठहराया था| राजेश तलवार को पुलिस को झूठे बयान देने का भी दोषी माना था | इसके बाद तलवार दंपती हाईकोर्ट गए थे|