विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस जिसे अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्याय या अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस भी कहा जाता है | अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय की उभरती हुई प्रणाली को पहचानने के प्रयास के के रूप में 17 जुलाई को पूरी दुनिया भर में मनाया जाता है। इसे 17 जुलाई को चुना गया था क्योंकि यह रोम का सविंधान को अपनाने की सालगिरह भी है| संधि जिसे अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय बनाया गया था। 1 जून 2010 को कंपाला (युगांडा) में आयोजित रोम का सविंधान की समीक्षा सम्मेलन में राज्य पार्टियों की विधानसभा ने 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्याय दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया था ।
प्रति वर्ष दुनिया भर के लोग इस दिन अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए घटनाओं की मेजबानी करने के लिए उपयोग करते हैं, खासकर अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के लिए समर्थन करते हैं। यह दिन अंतरराष्ट्रीय समाचारो का ध्यान आकर्षित करने के लिए काफी सफल रहा है और समूहों में नरसंहार और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के गंभीर अपराध जैसे विशेष मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इस दिन का उपयोग करने के लिए किया जाता है।
भयावह अपराधों के निवारण के लिए एक स्थायी निवारक 1 जुलाई 2002 को बनाया गया था जब आईसीसी के अधिकार क्षेत्र ने शुरू किया। आईसीसी पहली स्थायी और स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय न्यायिक संस्था है जो मानवतावाद के खिलाफ नरसंहार, युद्ध अपराधों और अपराधों के अपराध सहित अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी और मानव अधिकार कानून के सबसे गंभीर उल्लंघन के आरोपी व्यक्तियों की कोशिश करने में सक्षम है।
स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कल्पना उतनी ही सनातन है जितनी अंतरराष्ट्रीय विधि परंतु कल्पना के फलीभूत होने का काल वर्तमान शताब्दी से अधिक प्राचीन नहीं है।सन् 1899 ई. में हेग में प्रथम शांति सम्मेलन हुआ और उसके प्रयत्नों के फलस्वरूप स्थायी विवाचन न्यायालय की स्थापना हुई। सन् 1907 ई. में द्वितीय शांति सम्मेलन हुआ और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार न्यायालय (इंटरनेशनल प्राइज़ कोर्ट) का सृजन हुआ जिससे अंतरराष्ट्रीय न्याय प्रशासन की कार्य प्रणाली तथा गतिविधि मे में विशेष प्रगति हुई|
तदुपरांत 30 जनवरी 1922 ई. को लीग ऑव नेशंस के अभिसमय के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का विधिवत् उद्घाटन हुआ जिसका कार्यकाल राष्ट्रसंघ (लीग ऑव नेशंस) के जीवनकाल तक रहा। अंत में वर्तमान अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना संयुक्त राष्ट्रसंघ की अंतरराष्ट्रीय न्यायालय संविधि के अंतर्गत हुई।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में समान्य सभा द्वारा 15 न्यायाधीश चुने चाते है। यह न्यायाधीश नौ साल के लिए चुने जाते है और फ़िर से चुने जा सकते है। हर तीसरे साल इन 15 न्यायाधीशों में से पांच चुने जा सकत्ते है। इनकी सेवानिव्रति की आयु, कोई भी दो न्यायाधीश एक ही राष्ट्र के नहीं हो सकते है और किसी न्यायाधीश की मौत पर उनकी जगह किसी समदेशी को दी जाती है। इन न्यायाधीशों को किसी और ओहदा रखना मना है। किसी एक न्यायाधीश को हटाने के लिए बाकी के न्यायाधीशों का सर्वसम्मत निर्णय जरूरी है। न्यायालय द्वारा सभापति तथा उपसभापति का निर्वाचन और रजिस्ट्रार की नियुक्ति होती है। निर्णय बहुमत निर्णय के अनुसार लिए जाते है। बहुमत से सहमती न्यायाधीश मिलकर एक विचार लिख सकते है
या अपने विचार अलग से लिख सकते है। बहुमत से विरुद्ध न्यायाधीश भी अपने खुद के विचार लिख सकते है।
जब किसी दो राष्ट्रों के बीच का संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सामने आता है, वे राष्ट्र चाहे तो किसी समदेशी तदर्थ न्यायाधीश को नामजद कर सक्ती हैं। इस प्रक्रिया का कारण था कि वह देश जो न्यायालय में प्रतिनिधित्व नहीं है भी अपने संधर्षों के निर्णय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को लेने दे।
अंतरर्राष्ट्रीय न्यायालय की प्राधिकृत भाषाएँ फ्रेंच तथा अंग्रेजी है। विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व अभिकर्ता द्वारा होता है; वकीलों की भी सहायता ली जा सकती है। न्यायालय में मामलों की सुनवाई सार्वजनिक रूप से तब तक होती है जब तक न्यायालय का आदेश अन्यथा न हो। सभी प्रश्नों का निर्णय न्यायाधीशों के बहुमत से होता है। सभापति को निर्णायक मत देने
देने का अधिकार है। न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है, उसकी अपील नहीं हो सकती किंतु कुछ मामलों में पुनर्विचार हो सकता है।
संविधान की धारा 129 और 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को भारत में किसी भी अदालत की अवमानना के लिए किसी को भी दंडित करने की शक्ति प्रदान की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अभूतपूर्व कार्रवाई की, जब उन्होंने 12 मई 2006 को अदालत की अवमानना के आरोप में महाराष्ट्र राज्य के एक मंत्री के लिए स्वराज सिंह नाईक को एक महीने के लिए जेल जाने का निर्देशदिया। यह पहली बार था कि एक सेवा मंत्री कभी भी जेल गए थे|
भारत के मुख्य न्यायाधीश:
न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर, भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश हैं | के बाद न्यायमूर्ति टी एस ठाकुर 3 जनवरी 2017 को सेवानिवृत्त हुए।
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश: 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य के जन्म के बाद से 43 लोगों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजीआई) के रूप में कार्य किया है। जब एचजे कानिया उद्घाटन मुख्य न्यायाधीश हैं, वर्तमान विद्यमान जगदीश सिंह खेहरा हैं जिन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। 4 जनवरी 2017 को। न्यायमूर्ति वी। वी। चंद्रचूड सबसे लंबे समय तक सेवा के मुख्य हैं (फरवरी 1978 – जुलाई 1985)|
भारत के सर्वोच्च न्यायालय: भारत के सर्वोच्च न्यायालय, भारत के संविधान, उच्चतम संवैधानिक न्यायालय, संवैधानिक समीक्षा की शक्ति के साथ उच्चतम न्यायिक मंच और अपील की अंतिम अदालत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीशों से मिलकर, अपीलीय और सलाहकार न्यायालय के रूप में व्यापक शक्तियां हैं।
सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान मुख्य न्यायाधीश: भारत के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में 27 न्यायाधीश कार्यरत हैं | जो 31 की अधिकतम हो सकते हैं। जबकि एक महिला न्यायाधीश हैं। भारत के संविधान के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के जजों को 65 साल की उम्र में रिटायर किया जाता है ।
विश्व न्याय दिवस पर इस दिन के प्रति जागरुकता फैलाने के उद्देश्य से सम्पूर्ण विश्व में कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। ये दिन लोगों को महिलाओं के प्रति बढ़ते गंभीर अपराध
तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के विरुद्ध अपनी आवाज उठाने का अवसर देता है। हम आशा करते हैं की आप भी इस दिन अन्याय के खिलाफ आवाज उठाकर न्याय को बढ़ावा देंगे।