झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव की अस्थायी जमानत को खारिज कर दिया और उनसे 3० अगस्त तक आत्मसमर्पण करने का निर्देश भी दिया है| रिपोर्टों में कहा गया है कि लालू के वकील ने चिकित्सा आधार पर अस्थायी जमानत के 3 महीने का विस्तार मांगा था लेकिन अदालत ने मना कर दिया। लालू प्रसाद वर्तमान में मुंबई में एशियाई हार्ट इंस्टीट्यूट अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं।
"अब वह रांची में राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (आरआईएमएस) में इलाज करवाएंगे। लालू के
वकील प्रभात कुमार ने कहा, उन्हें मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट से लाया जाएगा, जहां उन्हें वर्तमान में भर्ती कराया गया है|"