मलयालम अभिनेत्री प्रिया प्रकाश वर्रियर को आज बड़ी राहत मिली क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी आगामी फिल्म "ओरु अदार लव" में एक गीत पर उनके खिलाफ एक पुलिस मामला रद्द कर दिया है।
शिकायतकर्ता मुक्केथ खान और जहीर उदीन अली खान ने अभिनेत्री प्रिया प्रकाश के एक लोकप्रिय गीत से मुस्लिम भावनाएं आहत होने का आरोप लगाया है|
भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने शिकायतकर्ता को जवाब देते हुए कहा, "एक फिल्म में कोई भी गाना गाता है और आपके पास कोई अन्य काम नहीं है। मामला दर्ज कराने के अलावा |"
हैदराबाद पुलिस ने शिकायत स्वीकार कर ली थी और 18 वर्षीय अभिनेत्री के खिलाफ मामला दायर किया था, जिसमें "धार्मिक भावनाओं को अपमानित करने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों" का आरोप था।
अदालत ने कहा कि ये आरोप प्रिया वैरियर पर लागू नहीं होते और इस मामले को रद्द किया जाता है।
शीर्ष अदालत ने फिल्म के निदेशक और निर्माता के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट भी रद्द कर दी।
प्रिया वैरियर ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी कि गीत पैगंबर मोहम्मद और उनकी पहली पत्नी खदेजा के बीच प्यार की प्रशंसा करता है और
"शिकायतकर्ताओं द्वारा गलत समझा गया है।"
उन्होंने यह भी कहा था कि उत्तर केरल के मालाबार क्षेत्र में मुस्लिमों द्वारा गाया गया एक पारंपरिक गीत था।
जब शिकायतकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि इस्लाम में आँखों के इशारो की इजाजत नहीं है, तो मुख्य न्यायाधीश ने कहा: "यह केवल एक गाना है!"
फरवरी में, सुप्रीम
कोर्ट ने उसके
खिलाफ सभी पुलिस
मामलों पर रोक लगा दी थी ।
'ओरू अदार लव' को यूट्यूब पर काफी पसंद भी किया गया था |