दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को आईआरसीटीसी भूमि घोटाले के मामले में पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके बेटे और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) नेता तेजस्वी यादव को जमानत दे दी । अभियुक्त को पर्सनल बॉण्ड और प्रत्येक को 1 लाख रुपये का सॉरिटी अमाउंट जमा करना होगा ।
सीबीआई अदालत ने 6 अक्टूबर के लिए अदालत ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया है।
पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री आज अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं हुए क्योंकि वह चारा घोटालों के मामलों में सजा काट रहे हैं|
भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) घोटाले के सिलसिले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और 13 अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पहली आरोपपत्र दायर किया गया था। एजेंसी ने आरजेडी नेता और केंद्रीय मंत्री प्रेम चंद गुप्ता, उनकी पत्नी सरला गुप्ता और आरोपपत्र में फर्म लारा प्रोजेक्ट्स का नाम भी है।
पूर्व मुख्यमंत्री और आईआरसीटीसी के अधिकारियों पर पुरी और रांची में दो सुजता होटल प्राइवेट लिमिटेड के दो रेलवे होटलों को सब - लीज के अधिकारों को देने के लिए अपनी स्थिति का दुरुपयोग आरोप लगाया गया है।