Diwali Bonus: केवल वे कर्मचारी जो 31.3.2023 तक सेवा में थे और जिन्होंने वर्ष 2022-23 के दौरान कम से कम छह महीने की निरंतर सेवा प्रदान की है, इन आदेशों के तहत भुगतान के लिए पात्र होंगे। पात्र कर्मचारियों को वर्ष के दौरान निरंतर सेवा की अवधि के लिए छह महीने से लेकर पूरे वर्ष तक की अवधि के लिए प्रो-रेटा भुगतान स्वीकार्य होगा।
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सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को गैर-उत्पादकता से जुड़े बोनस यानी नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस यानी एडहॉक बोनस को मंजूरी दे दी है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अर्धसैनिक बलों सहित ग्रुप सी और गैर-राजपत्रित ग्रुप बी रैंक के अधिकारियों के लिए दिवाली से पहले बोनस का एलान करते हुए कुछ शर्तें भी रखी हैं। वित्त मंत्रालय ने 2022-23 के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए गैर-उत्पादकता से जुड़े बोनस (तदर्थ या एडहॉक बोनस) की गणना के लिए 7000 रुपये की सीमा तय की है।
वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले व्यय विभाग ने एक कार्यालय ज्ञापन में कहा कि लेखा वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र सरकार के ग्रुप सी कर्मचारियों और ग्रुप बी के सभी गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को 30 दिनों की परिलब्धियों के बराबर गैर-उत्पादकता आधारित बोनस (तदर्थ बोनस) दिया गया है, जो किसी भी उत्पादकता से जुड़ी बोनस योजना के दायरे में नहीं आते हैं।
केंद्र ने इस बोनस के वितरण के लिए कुछ शर्तें रखी हैं, निम्नलिखित हैं-
1) केवल वे कर्मचारी जो 31.3.2023 तक सेवा में थे और जिन्होंने वर्ष 2022-23 के दौरान कम से कम छह महीने की निरंतर सेवा प्रदान की है, इन आदेशों के तहत भुगतान के लिए पात्र होंगे। पात्र कर्मचारियों को वर्ष के दौरान निरंतर सेवा की अवधि के लिए छह महीने से लेकर पूरे वर्ष तक की अवधि के लिए प्रो-रेटा भुगतान स्वीकार्य होगा।
2) गैर-पीएलबी (तदर्थ बोनस) की मात्रा औसत परिलब्धियों/गणना सीमा, जो भी कम हो, के आधार पर निर्धारित की जाएगी। एक दिन के लिए गैर-पीएलबी (तदर्थ बोनस) की गणना करने के लिए, एक वर्ष में औसत परिलब्धियों को 30.4 (एक महीने में दिनों की औसत संख्या) से विभाजित किया जाएगा। इसके बाद, इसे दिए गए बोनस के दिनों की संख्या से गुणा किया जाएगा। उदाहरण के लिए, ₹7000 (जहां वास्तविक औसत परिलब्धियां ₹7000 से अधिक हैं) की गणना सीमा को तीस दिनों के लिए गैर-पीएलबी (तदर्थ बोनस) लेने पर ₹7000x30/30.4- ₹6907.89 (6908 रु. तक) हो जाएगा।
3) जिन नैमित्तिक श्रमिकों ने 6 वर्ष या उससे अधिक के लिए प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिनों के लिए 3 साल या उससे अधिक के लिए काम किया है इस गैर-पीएलबी (तदर्थ बोनस) भुगतान के लिए पात्र होंगे। गैर-पीएलबी (तदर्थ बोनस) की देय राशि (1200x30/30.4 रुपये यानी 1184.21/- रुपये (1184/- रुपये) होगी। ऐसे मामलों में जहां वास्तविक परिलब्धियां 1200/- रुपये प्रति माह से कम हैं, राशि की गणना वास्तविक मासिक परिलब्धियों पर की जाएगी।
4) इन आदेशों के तहत सभी भुगतान निकटतम रुपये में किए जाएंगे।
5) अधिसूचना में कहा गया है कि इस मद पर व्यय व्यय विभाग की 16 दिसंबर, 2022 की अधिसूचना के अनुसार संबंधित वस्तु मद में डेबिट किया जाएगा।
6) सरकार के अनुसार, इस तदर्थ बोनस के कारण होने वाले व्यय को चालू वर्ष के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों के स्वीकृत बजट प्रावधान के भीतर से पूरा किया जाना है।