मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेता अजय सिंह और बीजेपी नेता सुरेन्द्र पटवा दोनों विधानसभा चुनाव लड़ सकेंगे। चुनाव आयोग ने दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों के नामांकन पर लगी आपत्तियों को खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग ने दोनों उम्मीदवारों के नामांकन के मामले में सभी शिकायतों को खारिज कर दिया है। सुरेंद्र पटवा ने दो अलग-अलग नामांकन जमा किए थे।
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेता अजय सिंह और बीजेपी नेता सुरेन्द्र पटवा दोनों विधानसभा चुनाव लड़ सकेंगे। चुनाव आयोग ने दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों के नामांकन पर लगी आपत्तियों को खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग ने दोनों उम्मीदवारों के नामांकन के मामले में सभी शिकायतों को खारिज कर दिया है।
रायसेन जिले की भोजपुर सीट से भाजपा प्रत्याशी और वर्तमान विधायक सुरेंद्र पटवा और सीधी जिले की चुरहट सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अजय सिंह का नामांकन फॉर्म मंगलवार को होल्ड कर दिया गया था। सुरेंद्र पटवा ने दो अलग-अलग नामांकन जमा किए थे। उनपर आरोप था कि दोनों के शपथ पत्रों में दी गई जानकारी भी अलग-अलग है।
चुनाव आयोग ने किया था नामांकन होल्ड
इसी सीट से तीन अलग अलग प्रत्याशियों ने रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष आपत्ति जताई थी, इसमें कांग्रेस के प्रत्याशी राजकुमार पटेल, निर्दलीय गणेश मालवीय और संयम जैन शामिल थे। तीनों ने पटवा के शपथ की जानकारी में भिन्नता होने की शिकायत की थी। जिसके बाद उनका नामांकन होल्ड कर दिया गया था।
रिटर्निंग अधिकारी चंद्रशेखर श्रीवास्तव के अनुसार नामांकन पत्रों की मंगलवार को सवींक्षा की गई थी जिसमें तीन अलग अलग प्रत्याशियों ने आपत्ति जताई गई थी कि अभ्यर्थी सुरेंद्र पटवा के शपथ पत्रों में भिन्नता है, इसलिए बुधवार सुबह 11 बजे फिर से सवींक्षा की जाएगी। उन्हें 11 बजे तक जवाब पेश करने को कहा था।
विशेषज्ञों से राय के बाद अंतिम फैसला लिया गया। भोजपुर सीट से 19 प्रत्याशियों ने 22 नामांकन दाखिल किए थे, इसमें से 14 स्वीकृत किए गए गए थे, चार नामांकन रिजेक्ट किए गए थे। भोजपुर सीट से विधायक एवं पूर्व मंत्री रहे सुरेंद्र पटवा साल 2008 से लगातार यहां से विधायक बनते आ रहे हैं। भाजपा ने पांचवी बार उन्हें यहां से चुनाव मैदान में उतारा है।
अजय सिंह के खिलाफ दाखिल आपत्ति निरस्त
पूर्व सीएलपी लीडर और कांग्रेस के कद्दावर नेता अजय सिंह राहुल के नामांकन फॉर्म को लेकर दाखिल की गई आपत्ति को रिटर्निंग अधिकारी ने निरस्त कर दिया है। भाजपा प्रत्याशी शरदेंदु तिवारी के अधिवक्ता प्रकाश उपाध्याय ने आपत्ति लगाई थी, रिटर्निंग अधिकारी ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद दाखिल आपत्ति को निरस्त कर दिया।