महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शिवसेना के दो-फाड़ होने के बाद राजनीतिक पार्टी- शिवसेना पर दावा कर रहे हैं। चुनाव आयोग के साथ-साथ हाईकोर्ट ने भी माना है कि शिंदे का गुट ही असली शिवसेना है। ताजा घटनाक्रम में शिंदे गुट बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा है। अदालत ने इस याचिका पर विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर से जवाब मांगा है। शिंदे गुट ने स्पीकर के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उन्होंने शिवसेना (यूबीटी) के 14 विधायकों को अयोग्य नहीं माना है।
बॉम्बे हाईकोर्ट में शिंदे गुट की शिवसेना के मुख्य सचेतक भरत गोगावले ने याचिका दायर की है। इस पर न्यायमूर्ति गिरिश कुलकर्णी और जस्टिश फिरदोश पूनीवाला की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। इस मामले की सुनवाई आठ फरवरी को होगी
गौरतलब है कि विगत 10 जनवरी को अयोग्यता मामले में विधासभा स्पीकर नार्वेकर ने अपना फैसला सुनाया था। इसके मुताबिक शिवसेना के दोनों गुटों के विधायकों की सदस्यता पर कोई खतरा नहीं है। पूर्व CM उद्धव ठाकरे को समर्थन देने वाले 14 विधायकों को अयोग्य नहीं मानने पर असंतुष्ट खेमा अदालत की शरण में गया है। शिंदे गुट ने अदालत से कहा, वे 10 जनवरी को जारी स्पीकर के फैसले की 'वैधता और औचित्य' को चुनौती देते हैं।