कर्ज चुका पाने में नाकाम रहने को लेकर बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को तीन महीने के लिए जेल भेज दिया. अभिनेता ने 2010 में फिल्म ‘‘अता पता लापता’ बनाने के लिए यह कर्ज लिया था. अभिनेता के वकील ने कहा कि चूंकि अभिनेता कर्ज की पूरी राशि का भुगतान करने में असमर्थ थे, जो बढ़ कर 10 करोड़ रुपये तक हो गई थी. इस पर उच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में यदि अभिनेता तीन महीने की जेल की सजा काटेंगे तो आदेश का क्रियान्वयन हो जाएगा.
न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ ने कहा, ‘‘मैं देनदार (यादव) के अतीत के इस आचरण से संतुष्ट हूं कि वह इतनी राशि के भुगतान करने की स्थिति में होने के बावजूद सजा के क्रियान्वयन से बचने के लिए टाल मटोल कर रहे थे….’
उन्होंने कहा कि यादव को हिरासत में लेने का आदेश दिया जाता है. गौरतलब है कि 23 अप्रैल को यादव को दिल्ली की एक अदालत ने सात चेक बाउंस होने के मामले में छह महीने की कैद की सजा सुनाई थी.
क्या था मामला
रिपोर्ट्स के मुताबिक, राजपाल यादव ने अपनी फिल्म ‘अता पता लापता’ बनाई थी, जिसके लिए उन्होंने दिल्ली के एक बिजनेसमैन से 5 करोड़ रुपये उधार लिये थे. फिल्म रिलीज भी हो गई, लेकिन राजपाल यादव ने उधारी की रकम नहीं चुकाई. इस मामले में उन्हें समन भेजे गये लेकिन वो कोर्ट नहीं पहुंचे. इतना ही नहीं उनके वकील ने कोर्ट में गलत हलफनामा भी दिया. इस पूरे मामले पर अदालत काफी नाराज थी. बता दें इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने साल 2013 में राजपाल यादव को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेजा था.