अमन बग्गा
जोधपुर: विश्व भर में हिन्दू धर्म का परचम लहराने वाले व धर्मान्तरण के कुकर्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने व लाखो लाखो लोगो की घर वापिसी करवाने वाले संत श्री आशाराम बापू जी और उनके भक्तों के लिए खुशखबरी है। क्योंकि नाबालिक छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में सजा काट रहे बापू जी को गुरुवार को एडीजे कोर्ट से आंशिक राहत मिली है, एडीजे कोर्ट ने बापू जी को IPC की धारा 384 एवं 66A आईटी एक्ट से बरी कर दिया है.।
जानकारी के लिए बता दें कि बापू जी के खिलाफ नाबालिक छात्रा के यौन शोषण के आरोप के साथ साथ पुलिस के खिलाफ दुष्प्रचार करने एवं धमकाने का भी आरोप लगाया था और इसी के तहत उनपर IPC की धारा 353, 355, 384, 117, 189, 120 एवं आईटी एक्ट की धारा 66A के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उदयमीर थाने के तत्कालीन थानाधिकारी हरजीराम ने बापू जी के खिलाफ पुलिस को धमकाने एवं दुष्प्रचार का मामला दर्ज किया था, पुलिस ने इस मामले में बापू जी के खिलाफ IPC की धारा 353, 355, 384, 117, 189, 120 एवं आईटी एक्ट की धारा 66A में जोधपुर महानगर मजिस्ट्रेट संख्या तीन की अदालत में चालान पेश किया था.
मजिस्ट्रेट ने चालान पेश होने के बाद आईपीसी की धारा 384 के तहत बापू जी को तलब किया था जिसके खिलाफ बापू जी के पक्ष ने एडीजे कोर्ट संख्या 6 में निगरानी याचिका पेश की थी।
बापू जी की तरफ से एडीजे कोर्ट में अधिवक्ता नीलेश वोहरा एवं गोकुलेश बोहरा ने पैरवी की, जबकि सरकार की तरफ से सरकारी वकील नरेश मूलचंदानी ने पक्ष रखा, कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बापू जी को आंशिक राहत देते हुए उन्हें IPC की धारा 384 एवं 66A आईटी एक्ट से बरी कर दिया, अब बापू जी के खिलाफ महानगर मजिस्ट्रेट संख्या तीन के सपक्ष आईपीसी की धारा 353, 355, 117, 189 एवं 120 के तहत ही मुकदमा चलेगा और चार वर्ष से पुलिस को बापू जी के दोषी होने का एक भी सबूत नही मिल पाया। मगर दुखद बात ये है कि 4 वर्ष से निर्दोष व बजुर्ग सन्त को बैल तक भी नही दी गई। सत्य की आखिर जीत होती है इसी उम्मीद से भक्तों का कहना है कि बापू जी को केस के सभी मामलों में जल्द बरी होने की संभावना है.।
ये था पूरा मामला, नही मिली 4 वर्ष से जमानत
पुलिस को आज तक नही मिला कोई भी सबूत
आप को बता दे कि नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने इंदौर शहर वर्ष 2013 महीना अगस्त ठीक रात 12.30 बजे दिन शनिवार को देश के सब से महान संत सन्त श्री आशाराम बापू जी को बिना किसी सबूत के गिरफ्तार कर लिया गया। करोड़ो करोड़ो शिष्यो की नाखे नम हो गयी। देश भर में चारो तरफ़ साधको के जीवन मे उदासी छा गयी।
मीडिया द्वारा बापू जी के ऊपर कितने अनर्गल आरोप लगे मगर आज तक पुलिस को एक भी सबूत नही मिला जिस से यह साबित हो जाये कि बापू जी दोषी है।
हैरान करने वाली बात यह है कि क्या इस देश का कानून सब के लिए एक समान नही । क्या इस देश के नेताओ फिल्मी सितारों पत्रकारों, व्यापार ियो के लिए कानून अलग और सन्तो के लिए कानून अलग है।
आज तक एक भी सबूत साबित न होने के बावजूद अस्वस्थ ओर 81 वर्षीय बजुर्ग सन्त बापू जी की कई बार बैल रिजेक्ट कर दी गयी। ओर 3 वर्ष 7 महीने से बैल नही मिल पाई। जिन दोषियो के आरोप तक साबित हो चुके है वो खुलेआम मजे से जमानत लेकर घूम रहे है।
संत को जेल और इन अपराधियों को बैल
सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाला मामले में दो महीने से जेल की सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव को बैल दी।
तहलका’ मैगजीन के संस्थापक और संपादक तरुण तेजपाल को सहकर्मी से यौन उत्पीड़न के मामले में सुप्रीम कोर्ट से नियमित जमानत मिल गई है।
सारधा घोटाले के आरोपी मदन मिश्र को जमानत दे दी गई।ममता बनर्जी की सरकार में खेल एवं परिवहन मंत्री रह चुके मित्रा को जमानत मिली।
रेप केस में फंसे सपा सरकार में रहे मंत्री गायत्री प्रजापति को तकरीबन 40 दिनों में पॉस्को कोर्ट से इस मामले में जमानत मिल ही गई। लखनऊ की पॉस्को कोर्ट ने गायत्री के साथ साथ उनके दोनों साथी विकास और पिंटू को भी जमानत दे दी।इस को 15 मार्च को गिरफ्तार किया गया था।
अवैध हथियार रखने के जुर्म में संजय दत्त ओर हिट एंड रन मामले में सलमान खान को जमानत दे दी गयी थी।
इस के इलावा अनगिनत ऐसे आरोपी है जिन को जमानत मिली
मगर सिर्फ इस देश मे अगर किसी को जमानत नही दी जा रही तो है सिर्फ बापू जी।
इस देश की सरकार भी आंखे मूंद कर हिन्दू वादी पार्टी होने का झूठा नाटक कर करोड़ो हिन्दुओ की आस्था और विश्वाश का गला घोंट रही है। इतिहास में जब भी इस सदी के सब से बड़े अन्याय की बात होगी तो जुबान पर पूज्य आशाराम बापू जी के साथ हुए अन्याय की बात की जाएगी।
ओर इतिहास में हिन्दू वादी सरकार पर भी कीचड़ उछलेगा।जिस के राज में एक हिन्दू सन्त को इतनी पीड़ा और अत्याचार सहना पड़ा।