जुर्म करने पर 16 साल के बच्चों को अब मिलेगी सख्त सजा, संसद ने कानून पर लगाई मुहर
इंडिया संवाद ब्यूरो 16 की गई जुवेनाइल की उम्र निर्भया के माता-पिता की काफी कोशिशों के बाद आखिरकार आज राज्यसभा ने निर्भया बिल पास कर दिया। इस नए कानून के मुताबिक जघन्य अपराध करने वाले नाबालिगों की उम्र 18 से कम करके 16 कर दी गई है। मनोवैज्ञानिकों की मदद लेने की मेनका की सलाह चर्चा के दौरान बीजेपी की सांसद मेनका गांधी ने कहा कि जुवेनाइल अपराधियों के दिमाग को ध्यान में रखते हुए मनोवैज्ञानिकों को उनकी सही उम्र पता लगाने का जिम्मा सौंपा जाए ठीक उसी तरह जैसे कि दिमागी तौर पर अविकसित लोगों की सही उम्र का पता लगाया जाता है। तसल्ली है कि कुछ तो राहत मिली बिल पास होने पर निर्भया के माता-पिता ने कहा कि मुझे तसल्ली है कि दूसरी बेटियों को इससे राहत मिलेगी हालांकि दुख है कि मेरी निर्भया को न्याय नहीं मिल पाया।
नई दिल्ली: दिनभर की चर्चा के बाद राज्यसभा में भी आखिरकार 'जुवेनाइल जस्टिस बिल' आज शाम पास हो गया और संसद के दोनों सदनों की सहमति से 'निर्भया कानून' पारित हो गया। निर्भया गैंगरेप के बाद देशभर से यह मांग उठ रही थी कि जुवेनाइल कानून में निर्भया गैंगरेप जैसे नृशंस अपराध करने वाले जुवेनाइल की उम्र 18 से कम की जाए। साथ ही ऐसे जघन्य अपराध करने वाले 18 साल से कम उम्र के नाबालिगों को नाबालिग समझकर माफ न किया जाए।