केंद्रीय आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री एम. वैंकेया नायडू ने #RealEstateBill पेश किया, और सदन में बहस के बाद बाद पास कर दिया गया।
आइये जाने क्या ख़ास बातें हैं जो आम उपभोक्ता को देश के बिल्डरों की मनमानी से मुक्ति दिलाएगा
हर राज्य में रियल एस्टेट रेग्युलर नियुक्त होंगे, जो सभी प्रोजेक्ट की मॉनीटरिंग करेंगे और ग्राहक सीधे शिकायत भी कर सकते हैं
#RealEstateBill में प्रावधान किया गया है कि खरीदार के पैसे को 15 दिनों के भीतर बैंक में जमा करना होगा, जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की 70% राशि होगी
पजेशन देरी से होने, कंस्ट्रक्शन में दोषी पाए जाने पर डेवलपर को ब्याज और जुर्माना देना होगा, 3 साल की सजा का भी है प्राविधान
प्रोजेक्ट की बिक्री सुपर एरिया पर नहीं कॉरपेट एरिया पर होगी और प्रोजेक्ट का पजेशन देने के 3महीने के अंदर सोसायटी को देना है
प्रोजेक्ट एरिया 1,000 वर्गमीटर से कम कर 500 वर्गमीटर कर दिया गया है, इस तरह छोटे डेवपलर भी रेग्युलेटर की निगरानी में रहेंगे