गोवंश सुरक्षा मजबूत करने के लिए गुजरात की विधानसभा में गोरक्षा सुधार बिल पेश किया गया, जो पास हो गया. बिल राज्य के गृहमंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने सदन में रखा था, जिसे विपक्ष की गैर-हाजिरी में पास किया गया. इस नए बिल के आधार पर पुलिस को पहले से आठ अधिकार ज्यादा मिलेंगे. पहले अगर कोई गोवंश के मांस साथ पकड़ा जाता, तो उसे जमानत मिल सकती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और उसके खिलाफ साजिश का मामला दर्ज कराया जाएगा.
जानिए गुजरात विधानसभा में पास होने वाले इस बिल में किन प्रावधानों को जगह दी गई है:
# गोवंश हत्या करते हुए पकड़े जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाएगी.
# अगर कोई गाय के मांस के साथ पकड़ा जाता है, तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा और जमानत नहीं दी जाएगी.
# गाय के मांस के साथ पकड़े जाने पर सात से 10 साल तक की सजा हो सकती है. साथ ही, एक से पांच लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
# गोवंश की हत्या करते हुए पकड़े जाने पर उम्रकैद की सजा का प्रावधान रहेगा.
# गोमांस को लाने-ले जाने के लिए इस्तेमाल हुए वाहन को हमेशा के लिए सीज कर दिया जाएगा.
# अगर किसी के पास गाय समेत किसी भी जानवर को एक से दूसरी जगह लाने-ले जाने का लाइसेंस है भी, तो वो यह काम सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे के बीच ही कर सकेगा.
# गोमांस को एक से दूसरी लाने-ले जाने पर धारा 120B के तहत साजिश का मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उसी के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा.
इससे पहले गुजरात में नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान गोवंश रक्षा बिल पास किया गया था, जिसमें 2007 और 2011 में बदलाव किए गए थे. इसके बाद ये बिल कानून में बदला गया था.