भारत में लिंगानुपात का लगातार गिरना एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। जिसके लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं बनाई गयी हैं।कन्या समृद्धि योजना भारत सरकार कन्याओं के सुनहरे भविष्य को सुरक्षित करने के लिए लेकर आयी है। बता दें कि देश में महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले काफ़ी कम है,जिसकी वजह से सरकार महिलाओं और बच्चियों के लिए समय समय पर कई योजनाएं लेकर आती रहती है जिससे उनके वर्तमान के साथ उनके एक सुनहरे भविष्य का निर्माण हो सके। भले ही 250 रुपये किसी के जीवन को बदलने के लिए एक छोटी सी रकम लगे, लेकिन अगर आप अपनी बच्ची के लिए सुनहरे भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं तो इस योजना के बारे में ज़रूर जान ले जो कि सरकार द्वारा आपकी लाड़ली के लिए चलाई गई है।
कन्या समृद्धि योजना 4 दिसंबर 2014 को केंद्रिय सरकार द्वारा बच्चियों की शिक्षा और विवाह के लिए राशि सुरक्षित करने के लिए शुरू की गई है।बता दें कि इस योजना का लाभ केवल छोटी बच्चियां ही ले सकेगीं। कुछ समय पहले ही योजना में एक अहम बदलाव किया गया है, सरकार ने 1,000 रूपये की जमा राशि को घटाकर 250 रूपये कर दिया है , और साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दर बढ़ाकर 8.5 प्रतिशत कर दी गई है। बता दें सुकन्या समृद्धि योजना में जन्म से लेकर 10 वर्ष की उम्र तक की बच्चियों का खाता खुल सकता है।साथ ही जमाकर्ता केवल बेटी का नाम का एक ही ख़ाता खुलवा सकते हैं।माता-पिता या संरक्षक दो बच्चियों का एक खाता भी खुलवा सकते हैं। यदि बच्चियां जुड़वाँ हैं तो आप प्रमाणपत्र दिखा कर तीसरा खाता भी खुलवा सकते हैं। यह एक टैक्स फ्री सेविंग स्कीम है। खाता खुलवाते समय ज़रूरी राशि इस खाते में साल में 1000 रुपये के मिनिमम जमा की जाने वाली राशि को सरकार ने घटाकर 250 रुपये कर दिया है। अब आप 250 रूपये में अपनी बेटी का खाता इस योजना के तहत खोल सकते हैं। इससे कई जमाकर्ताओं को राहत मिली है। वहीं एक वित्तीय वर्ष के दौरान जमाकर्ता 250 रुपये की न्यूनतम राशि से लेकर 1 लाख 50 रुपये तक जमा करा सकते हैं। ये राशि अकाउंट खुलने के 14 साल तक जमा करनी होगीं। खाता खुलवाने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज बच्ची का जन्म प्रमाणपत्र एड्रेस प्रूफ़ आईडी प्रुफ़
कहां से खुलवाया जा सकता है खाता
इस योजना के लिए किसी भी सरकारी बैंक की शाखा व पोस्ट ऑफिस से अकाउंट खुलवाया जा सकता है। इसमें स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ़ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ़ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर और जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला, यूनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इसके अलावा आईसीआईसीआई और आईडीबीआई जैसे निजी बैंकों में भी ये सुविधा उपलब्ध है। जमा राशि निकालने की शर्ते 18 साल से काम उम्र की बालिका इस कहते में जमा की गई राशि को नहीं निकाल सकती। 18 वर्ष या उससे बाद बालिका जमा की गई राशि में से 50 फीसदी राशि निकाल सकती है। यदि किसी वजह से बालिका की मृत्यु हो जाए तो बच्ची के खाते को बंद कर दिया जाएगा। साथ ही जमा राशि को उसके माता पिता या संरक्षक को दे दिया जाएगा।
खाता मेच्योर कब होगा जिस दिन से बच्ची का खाता खुला है उसके लगभग 21 साल बाद बेटी का खाता मेच्योर माना जाएगा। यदि बालिका की शादी 18 साल के बाद और 21 से पहले होती है तो सरकार की तरफ़ से खाता बंद करके कुल जमा राशि ब्याज सहित दे दी जाएगी। आयकर विभाग से छूट का लाभ अगर आप देश के किसी भी हिस्से में सुकन्या समृद्दि योजना अकाउंट को ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो आपको आयकर विभाग कानून की धारा 80-जी के तहत टैक्स में छूट मिलेगी।