नई दिल्ली. इंटरनेट पर एक ऐसी खबर और मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें कहा गया कि मोदी सरकार ने आधार को पैन कार्ड से लिंक कराने की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया है। ये फाइनल डेडलाइन है। 31 अगस्त तक लिंक न कराने पर पैन कार्ड रद्द हो जाएगा। सैलरी भी नहीं मिलेगी।
वायरल क्या हुआ?
- वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है, 'आधार को पैन से लिंक करने की लास्ट डेट 31 जुलाई थी। इसे बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है। ये फाइनल डेडलाइन है। 31 अगस्त तक लिंक न कराने पर सरकार ऐसे लोगों के पैन कार्ड रद्द कर देगी।
- इसी से जुड़े एक अन्य मैसेज में कहा जा रहा है कि 31 अगस्त तक लिंक न कराने पर पैन कार्ड हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे लोगों को आगे किसी बैंक से कोई लोन भी नहीं मिलेगा।
हमारी इन्वेस्टिगेशन में सामने आई ये सच्चाई
- वायरल दावे का सच जानने के लिए हमने फाइनेंस मिनिस्ट्री, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और आधार कार्ड की वेबसाइट पर इससे जुड़ा नोटिफिकेशन सर्च किया, लेकिन ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला।
- फिर हमने सच जानने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री के ज्वाइंट सेक्रेटरी राजेश कुमार भूत से बात की। उन्होंने को बताया, 'हमने आधार को पैन से लिंक कराने की डेडलाइन जरूर बढ़ाई है, लेकिन 31 अगस्त तक आधार को पैन से लिंक न कराने वालों का पैन कार्ड रद्द होने और कभी लोन न मिलने की बात बिल्कुल गलत है। हां ऐसा जरूर है कि जो लोग 31 अगस्त तक आधार को पैन से लिंक नहीं कराएंगे, उनके इनकम टैक्स रिफंड को प्रोसेस नहीं किया जायगा। बाकी पैन कार्ड रद्द होने जैसी कोई बात नहीं है।'
इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट: सोशल मीडिया पर किया जा रहा ये दावा फेक है
- सच ये है कि 31 अगस्त तक लिंक न कराने पर पैन कार्ड रद्द नहीं होगा, सिर्फ ऐसे लोगों का इनकम टैक्स रिफंड प्रोसेस नहीं किया जाएगा।