राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाने का क्या औचित्य है? (आलेख)
भारतीय नागरिकों को भले ही देश का स्वामी माना जाता है। परन्तु इसमें सत्य कितना और मिथ्या कितना है? यह सब जानते हैं और कड़वे सच से भलीभॉंति परिचित भी हैं। चूॅंकि अभी सरकारी अधिकारियों के मन मस्तिष्क एवं अंग्रेजी भाषा में वही अंग्रेजों द्वारा रचित फूट डालो और राज करो की भावना विराजमान है। बात मात्र नौकरशाहों की ही नहीं है बल्कि संवैधानिक पदों पर विराजमान और सीधा स्पष्ट कहूॅं तो कुछेक माननीय न्यायाधीशों को छोड़कर सभी न्यायाधीश विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा बार-बार "माई लार्ड व मीं लार्ड" कहने पर ही सन्तुष्ट होते हैं। भले ही भारतीय स्वतंत्रता की पदयात्रा उन्नीस सौ सैंतालीस से चलती हुई दो हजार तेईस तक पहुॅंच चुकी है।
सर्वविदित है कि बड़े से बड़े विद्वान अधिवक्ता माननीय न्यायालय के माननीय विद्वान न्यायाधीशों से न्याय की भीख मॉंगते हैं जबकि न्याय प्राप्त करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है और प्रत्येक नागरिक को न्याय उपलब्ध कराना माननीय न्यायालय के माननीय विद्वान न्यायाधीशों का मौलिक कर्तव्य है, जिसे माननीय न्यायालय के माननीय न्यायाधीश पूरा नहीं करते और याचिकाकर्ताओं को तिथि पर तिथि देते हुए अपनी अयोग्यता को प्रमाणित करते हैं। चूॅंकि देश में माननीय न्यायाधीशों का चयन कालेजियम द्वारा होता है और मौलिक कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक निर्वहन नहीं करने पर कोई संवैधानिक दंड भी नहीं है।
यही कारण है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री एवं माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा प्रेषित समस्याओं पर भी अधिकारीगण कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं। जो वास्तव में माननीय प्रधानमंत्री एवं माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी का स्पष्ट अपमान है।यह मैं इस आधार पर लिख रहा हूॅं कि मैं माननीय महामहिम राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉ शंकर दयाल शर्मा जी से लेकर वर्तमान माननीय महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी तक निरंतर लिख रहा हूॅं। जिसमें कई सरकारें परिवर्तित हुईं। परन्तु दुर्भाग्यवश अभी भी मुझे न्याय के स्थान पर तिथि पर तिथि ही दी जा रही है और विडंबना यह है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन मेरा एसएसबी विभाग अर्थात सशस्त्र सीमा बल माननीय जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय द्वारा बार-बार उत्तर देने हेतु पारित आदेशों का पालन भी नहीं कर रहा है।
जो स्पष्टतया माननीय जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का अपमान है। सत्य यह भी है कि उक्त कमियों को दूर करने हेतु वर्तमान माननीय महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने नौकरशाहों से लेकर माननीय न्यायाधीशों को भी चेताया है कि भारतीय नागरिकों की समस्त समस्यायों का शीघ्र अतिशीघ्र समाधान कर निपटारा करें। जिसके फलस्वरूप अधिकॉंश समस्याओं को सुलझाने से पहले ही रद्द कर दिया जाता है और राष्ट्र को गुमराह किया जाता है। जो देश और देशवासियों के लिए शुभ नहीं है।
ऐसे में प्रश्न स्वाभाविक है कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा मेरी अनेक याचिकाओं सहित देश के अन्य जागरूक नागरिकों की प्रेषित समस्याओं का संवैधानिक निष्ठापूर्वक उपचार नहीं हो रहा, तो सर्वसाधारण नागरिकों का क्या हश्र होगा? ऐसे में विचारणीय है कि राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाने का भी क्या औचित्य है? माननीय सशक्त प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं माननीय महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी उपरोक्त प्रश्न का संवैधानिक उत्तर कौन देगा? सम्माननीयों जय हिन्द
प्रार्थी
इंदु भूषण बाली
व्यक्तिगत रूप से याचिकाकर्ता (पीटीशनर इन पर्सन)।
वरिष्ठ अंतरराष्ट्रीय लेखक व राष्ट्रीय पत्रकार, राष्ट्रीय चिंतक, आरएसएस का स्वयंसेवक, भ्रष्टाचार के विरुद्ध विश्व की लम्बी ग़ज़ल, राष्ट्रभक्ति एवं मौलिक कर्तव्यों के नारों में विश्व कीर्तिमान स्थापितकर्ता
एवं
भारत के राष्ट्रपति पद का पूर्व प्रत्याशी,
वार्ड अंक 01, डाकघर व तहसील ज्यौड़ियां, जनपद जम्मू, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, पिनकोड 181202।